आनंद ताम्रकार
बालाघाट ३१ अगस्त ;अभी तक; अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि प्राप्त करने के लिए एक ही दम्पत्ति द्वारा दो बार विवाह करने का मामला सामने आने पर सहायक आयुक्त आयुक्त आदिम जाति कल्याण श्री सुधांशु वर्मा ने उस दम्पत्ति के विरूद्ध थाना कोतवाली बालाघाट में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये है।
किरनापुर तहसील के ग्राम दहेदी की निवासी भारती गजभिये पिता गुलाब गजभिये एवं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की तुमसर तहसीह के ग्राम डोंगरी बुजुर्ग के निवासी गिरधारी पिता मदन जिजुते द्वारा 15 मई 2015 को बालाघाट में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अंतर्जातीय विवाह किया है। जिसका विवाह प्रमाण पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालाघाट द्वारा जारी किया गया है। इस दम्पत्ति द्वारा मध्यप्रदेश अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए 03 दिसम्बर 2015 को आवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन प्रोत्साहन राशि के लिए पात्रता नहीं होने के कारण उनका आवेदन अमान्य कर दिया गया था और गिरधारी पिता मदन जिजुते को दिनांक 27 जनवरी 2016 के पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया था।
इस दंपत्ति द्वारा पुन: 21 अगस्त 2020 को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपने नये आवेदन में उनके द्वारा विशेष विवाह अधिकारी बालाघाट द्वारा 16 जनवरी 2020 को जारी विशेष विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार उनका विवाह 16 जनवरी 2020 को हुआ है। इस दंपत्ति का 15 मई 2015 को अंतर्जातीय विवाह हो चुका है, लेकिन उस समय के प्रचलित नियमों के अनुसार उन्हें विवाह प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होने से उनका आवेदन निरस्त हो गया था। लेकिन विवाह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए इस दंपत्ति ने 16 जनवरी 2020 को पुन: फर्जी तरीके से विवाह किया है और धोखाधड़ी कर विवाह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करना चाहता है। जिसके चलते थाना कोतवाली बालाघाट में इस दंपत्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
Post your comments