प्रेम वर्मा
राजगढ़ 24 अगस्त :अभी तक: राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने थाना छापीहेड़ा के अपराध में अभियुक्त गोकुल दांगी निवासी ग्राम जटामडी, छापीहेड़ा (राजगढ ) की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल ने बताया कि शिवलाल द्वारा थाना छापीहेड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पिता को वर्ष 2000 में शासकीय पट्टा मिला है,शिवलाल ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा जो पट्टा उसके पिता को मिला है वह जमीन गोकुल दांगी के पास हैं।1 जुलाई 2020 को गोकुल खेत जोत रहा था तब उसने मना किया तो अभियुक्त ने फरियादी को गालियां दी और डंडे से उसके व पत्नि के साथ मारपीट की थी। जिसकी रिपोर्ट पर थाना छापीहेड़ में अपराध धारा 294,323,506 भादवि एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम दर्ज कर जांच में लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था ।
आरोपी गोकुल ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरा लाल ग्वाल द्वारा तर्क प्रस्तुत कर जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुये आरोपी गोकुल की जमानत खारिज कर जेल भेजा है।
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