प्रेम वर्मा
राजगढ़ 4 सितम्बर : अभी तक: जिले के ब्यावरा के अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना देहात ब्यावरा के अपराध धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 5/6 पाॅक्सो अधिनियम में नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त देवराज निवासी सूरजखेड़ी (करनवास) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया है कि फरियादी ने 24 जुलाई 2020 को थाना देहात ब्यावरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उक्त दिनांक को वह राजगढ गया था और पत्नी खेत पर गई थी। फरियादी के घर पर उसकी लड़की व लड़का थे। जब फरियादी राजगढ से घर आया तो देखा कि लड़की घर पर नहीं थी। जब लड़के से पूछा तो लड़के ने बताया कि वह स्कूल में प्रवेश कराने का कहकर गई है और वापस नहीं आई है। बालिका को रिश्तेदारों में तलाश करने पर वह नहीं मिली थी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 363 भादवि का अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई । बालिका को 30 जुलाई 2020 को बरामद किया गया व अभियुक्त देवराज निवासी सूरजखेड़ी ( करनवास) को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसके पश्चात उसे जिला जेल राजगढ भेज दिया गया था। बालिका को बरामद करने के बाद कथन लिये गये थे जिसके उपरांत प्रकरण में धाराओं का इजाफा किया गया था।
उक्त प्रकरण की जांच के दौरान आरोपी देवराज ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक उपाध्याय ने तर्क किये कि इस प्रकरण में अभी अनुसंधान अपूर्ण होकर प्रकरण अभी जांच में है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षियो पर दबाव बनाकर अभियेाजन की साक्ष्य को प्रभावित करेगा। इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जावे। अभियोजन के तर्कों और अभियोजन कहानी से सहमत होते हुए अभियुक्त देवराज का जमानत आवेदन पत्र खारिज कर जेल भेज दिया है।
Post your comments