प्रेम वर्मा
राजगढ़ 26 सितम्बर :अभी तक: राजगढ की विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डाॅ. अंजली पारे ने थाना खुजनेर के अपराध में नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले अभियुक्त सूरजमल दांगी निवासी बखेड़ ( खुजनेर) का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि 30 जून 2020 को फरयादी ने थाना आकर रिपोर्ट लिखाई कि उसकी लड़की घर से बिना बताये कहीं चली गयी है। फरियादिया ने बताया कि उसे शंका है कि उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। उसकी रिपोर्ट पर अपराध धारा 363 भादवि का दर्ज कर जांच में लिया गया था। जांच के दौरान 11जुलाई 2020 को पीड़ित बालिका के कथन दर्ज किये गये एवं मामला में धारा 366, 376 भादवि एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा किया गया था।
इस प्रकरण में आरोपी सूरजमल ने न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव द्वारा तर्क किया गया कि आरोपी ने एक 14 वर्षीय नाबालिक बालिका का अपहरण कर बलात्कार का कुकृत्य किया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो समाज में गलत संदेश प्रसारित होगा। अभियोजन कहानी और जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा दिये गये उक्त तर्कों से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी सूरजमल की जमानत खारिज कर दी गयी है।
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