महावीर अग्रवाल
मंदसौर ३१ अगस्त ;अभी तक; द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता मदंसौर के द्वारा आरोपी गोपाल पिता राधेश्याम नाई उम्र 36 साल नि0 ग्राम धतुरिया तह0 सीतामउ जिला मंदसौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि दिनांक 31.05.2020 को पीडिता लैट्रिंग करने के लिये घर के पीछे खाली जगह पर गई थी। वहां एक क्रीम कलर की वेन खडी थी तभी गोपाल सेन वहां आया और जबरन उसका मुंह दबाकर गाड़ी में बैठा लिया। वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो गाडी में गोपाल व जुझारलाल थे। जुझारलाल उन दोनों को निच्छा बर्डिया छोडकर चला गया जहां पर पर गोपाल के रिश्तेदार के घर पर करीब 20 दिन तक रहे फिर गोपाल वहां से उसे मौरवी गुजरात किसी टाईल्स फैक्ट्री में ले गया । गोपाल ने उसे वहीं पर एक कमरे में बंद करके रखा तथा गोपाल रोज उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध खोटा काम बलात्कार करता था और धमकी देता था कि यह बात किसी को बताई तो उसे जान से खत्म कर देगा। फिर दिनांक 06.07.2020 को वह मौका पाकर गोपाल सेन के चंगुल से भागकर अपने घर आ गयी और पूरी बात अपने पति को बताई । पीडिता के कथनों के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना सीतामउ पर अपराध क्र. 345/2020 धारा 343, 365, 376(2)(एन), 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद आरोपी को गिरफतार किया गया। आज न्यायालय मंे आरोपी गोपाल पिता राधेश्याम नाई नि0 धतुरिया तह. सीतामउ द्वारा जमानत आवेदन लगाया गया था। जिस पर लोक अभियोजक कांतिलाल राठौर द्वारा घोर आपत्ति लेते हुए जमानत खारिज करने का निवेदन किया जिस पर से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता मदंसौर द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। |
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