मयंक शर्मा
खंडवा ८ नवंबर ;अभी तक; विशेष न्यायाधिश अजाक के न्यायालय द्वारा पुलिस थाना मोघट रोड के अपराध क्रमांक 106/17 , प्रकरण क्रमांक 66/17 में आरोपी प्रेम उर्फ दुखिया पिता सजन रिडिया उम 22 वर्ष निवासी गाडीखान खण्डवा को आजीवन कारवास एवं 500 / – रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 201 में 2 वर्ष का कारावास एवं 500 / – रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन उपसंचालक अजाक श्री एम.एल.सोलंकी द्वारा किया गया ।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्रसिंह भदोरिया द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.10.2016 को अर्जुन निदान द्वारा थाना मोघट रोड पर सूचना दी कि उसका भाई विक्रम निदान ने दिनांक 03.10.2016 से सुबह 8:00 बजे से कही चला गया है और अभी घर वापस नहीं आया जिस पर थाना मोघट द्वारा दिनांक 06.10.2016 को जाँच कि गई उसके पश्चात अशोक निदान ने द्वारा थाना आकर रिपोर्ट की प्रेम उर्फ दुखु ने अन्य साथियों के साथ मिलकर विक्रम निंदाने को जबरदस्ती विक्की चांदनी की कार में बिठाकर अपहरण कर ले गये है । और उसके साथ मारपीट की है जिसमें मोघट थाना द्वारा अपराध 106/17 धारा 364134 कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी प्रेम उर्फ दुखु तथा मनीष झाझोट को गिरफ्तार किया गया जिनसे पुछताछ करने पर उनके द्वारा विक्रम निंदाने की हत्या पुरानी रंजीस के कारण 3.10.2016 को शिक्षक नगर के झोपडेनुमा सुनसान मकान में कर दी थी । तथा हत्या के बाद विक्रम कि लाश को विक्की चांदनी की कार में बुरहानपुर के कुण्डीभण्डार में कुण्डी में फेककर भाग गये थे । जिस पर पुलिस द्वारा तलासी करने पर मानव कंकाल पानी में पड़ा मिला तथा मृत्क के परिजनों द्वारा कंकाल के कपड़ो से उसकी पहचान की गयी उसके पश्चात पुलिस द्वारा अनुसंधान कर हडियो का पी.एम कराकर मृत्क की मां और भाई से उसका डी.एन.ए जॉच सागर में करवाया गया तथा आरोपीगण के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
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