महावीर अग्रवाल
मंदसौर १५ मार्च ;अभी तक; माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीष /विषेष न्यायाधीष एनडीपीएस एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपीगण 01) मोतीलाल पिता कन्हैयालाल नायक उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम कनोरा पुलिस थाना रठाजना जिला प्रतापगढ राज. 02) हरिओम पिता बजरंग लाल मीणा उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम नवलपुरा थाना शाीषवाली जिला बारां राज. 03) त्रिभुवन पिता रामनारायण मीणा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम खानपुरिया थाना मांगरोद जिला बारां 04) नारूलाल पिता अमरलाल भील उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम भेरपुरा थाना मनासा जिला नीमच म.प्र. को अपराध में दोषी पाते हुए धारा 364क, 368,389 भादवि में दोहरे आजीवन कारावास से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि दिनांक 29.06.2012 को फरियादी कारूलाल द्वारा पुलिस थाना अफजलपुर में इस आषय की रिपोर्ट की गई कि उसका बड़ा भाई सत्यनारायण गांव में खेती, बाडी करता है। दिनांक 28.06.2012 को फरियादी कारूलाल कोर्ट में था, शाम को 04ः00 से 04ः30 बजे उसकी पत्नी मंगला ने उसे फोन पर बताया था कि सत्यनारायण के साथ ग्राम चिरमोलिया में लड़ाई-झगड़ा हो गया है तो वह शाम करीब 05ः00 बजे चिरमोलिया पहंुचा था एवं उसे वहां पर बकरा-बकरी चराने वाले बच्चों ने बताया था कि मोटरसाइकिल तथा जीप को आगे-पीछे निकालने की बात पर झगड़ा हो रहा था तभी पीछे से एल लाल कलर की जीप जैसी गाडं़ी आई थी और उसमें से 3 से 4 आदमी उतरे थे और उन्होंने वाद, विवाद करने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया था फिर वह गाड़ी सीतामउ की तरफ चली गई थी। शाम करीब 05ः30 बजे फरियादी के मोबाईल पर फोन आया कि वह शामगढ से बोल रहा है एवं उसे सेंट्रल नारकोटिक्स वाले लेकर आए है, नारकोटिक्स अधिकारियों को देने के लिये 15 लाख रूपये की व्यवस्था कर लो नही ंतो वह लोग उसके उपर अफीम का केस बना देंगे। फरियादी कारूलाल के मोबाइल पर रात करीब 12ः00 बजे उसी नम्बर से फोन आया और कहा था कि मैं नारकोटिक्स अधिकारी बोल रहा हूं तुम 15 लाख रुपये कोटा लेकर आओ। उक्त पैसो की व्यवस्था नहीं होने से सुबह फरियादी के पास फोन आया और कहा कि पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही तो उसके भाई को अफीम के केस में फसा देंगे। नारकोटिक्स अधिकारी से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग फरियादी द्वारा की गई थी। उक्त व्यक्तियों द्वारा नारकोटिक्स अधिकारी बताकर उसके भाई का अपहरण किया व 15 लाख रुपये फिरौती के रूप में फरियादी से मांगे। फरियादी कचरूलाल द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर अफजलपुर पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान कोटा चौधरी लॉज से आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा आरोपीगण के कब्जे से सत्यनारायण को मुक्त कराया। तथा आरोपीगण के विरूद्ध संपूर्ण कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया।