महावीर अग्रवाल
मंदसौर १४ मार्च ;अभी तक; माननीय विषेष न्यायधीष एनडीपीएस एक्ट श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया साहब मंदसौर द्वारा आरोपी कुशाल सिंह पिता दलपत सिंह राजपूत उम्र 30 साल निवासी बरडिया थाना रठाजना जिला प्रतापगढ राजस्थान को अफीम तस्करी करने का दोषी पाते हुए धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 40000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि दिनांक 22.08.2015 को थाना मल्हारगढ़ पर पदस्थ सउनि संदीप कुमार शर्मा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की ग्राम जीरन तरफ से एक व्यक्ति मोटर सायकल काले रंग की जिस पर बेंगनी रंग के पट्टे है जिसका नम्बर आर.जे. 35 एस.डी. 8446 है जिससे अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर मल्हारगढ़ तरफ आ रहा है। यदि तत्काल मौके पर पहंुचकर कार्यवाही की जावे तो अवैध मादक पदार्थ अफीम सहित उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। देरी होने पर वह निकल सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर मल्हारगढ़ पुलिस रवाना होकर जीरन जाने वाले रोड पर रेलवे फाटक के पास शासकीय वाहन को साइड में खड़ा कर संदेही का इंतजार करते कुछ समय बाद देखा कि मुखबिर सूचना बताये अनुसार एक व्यक्ति ग्राम जीरन तरफ से मोटर सायकल काले रंग की जिस पर बैंगनी रंग के पट्टे है जिसका नम्बर आर.जे. 35 एस.डी. 8446 चलाकर आ रहा था जिसे हमराही फोर्स की मदद से वही पर रोका और उसका नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम कुषाल सिंह पिता दलपत सिंह राजपूत निवासी बरडिया थाना रठाजना जिला प्रतापगढ़ राजस्थान का रहना बताया। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया एवं उसकी मोटर सायकल व उसकी तलाषी लेने पर आरोपी कुषाल सिंह द्वारा अपने पहने शर्ट के अंदर छिपाकर एक मोटी प्लास्टिक की थेली मिली जिसका मुंह सुतली से बांध रखा था बाद मुंह खोलकर देखते अंदर काले मटमेले रंग का गीला गाढ़ा पदार्थ भरा होकर थेली से अफीम जैसी गंध आ रही थी उक्त पदार्थ का परीक्षण सूंघकर चखकर तथा स्वयं के द्वारा व मय हमराही फोर्स पंचो के द्वारा करते थेली में अफीम होना पायी गई। उक्त अफीम ले जाने के लायसेन्स पट्टे की पूछते नहीं होना बताया। सउनि संदीप कुमार शर्मा ने मौके पर कार्यवाही कर उक्त अवैध अफीम को तोला तो 1 किलो अफीम होना पाई गई। उक्त अवैध मादक पदार्थ को बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर मौके की संपूर्ण कार्यवाही कर आरोपी मय मादक पदार्थ एवं मोटरसायकल को थाना मल्हारगढ पर लाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना मल्हारगढ़ पुलिस द्वारा प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कुषाल को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी द्वारा किया गया।