सिद्धार्थ पांडेय
जबलपुर, 15 जून , अभीतक । पुलिस अभिरक्षा में मारपीट किये जाने पर दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देष दिये थे। प्रकरण दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी पुलिस कर्मी पिछली तीन सुनवाई के दौरान न्यायालय में अनुपस्थि रहे। जेएमएससी तन्मय सिंह ने तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ गिरफतारी वारंट जारी किया है।
थाना गोहलपुर में पदस्थ एसआई आर एन त्रिपाठी, एसआई अंतिम पवार तथा आरक्षक राजकुमार द्वारा थाने के अंदर मारपीट किये जाने का आरोप लगाते हुए जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था। संदीप तथा संजय की तरफ से दायर परिवार में कहा गया था कि पुलिस ने हत्या के प्रयास तथा बलवा की धाराओं के तहत उन्हे 14 फरवरी 2011 को गिरफतार किया गया था। थाने में उक्त पुलिस कर्मियों ने डंडे व लात-घूंसों से मारपीट करते हुए जाति सूचना अषब्दों का प्रयोग किया था। परिवाद की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों के पुलिस तथा जेल प्रषासन द्वारा करवाये गये मेडिकल जांच में चोट के निषान पाये गये थे। जिसके बाद न्यायालय ने तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 323,294,506 तथा 34 के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देष दिये थे।
प्रकरण दर्ज होने के बाद तीनों पुलिस कर्मियों को न्यायालय से जमानत का लाभ मिल गया था। न्यायालय में लंबित प्रकरण की पिछली तीन सुनवाई के दौरान आरोपी पुलिस कर्मी उपस्थित नहीं हुए। जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफतारी वारंट जारी किया है। आवेदन की तरफ से अधिवक्ता विजय तिवारी, राजेष कनौजिया तथा सलीम अहमद ने पैरवी की।