सुनील वर्मा
शाजापुर ४ सितम्बर ;अभी तक; जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली द्वारा आरोपी माधव सिंह पिता भैरूसिंह गुर्जर निवासी ग्राम माला खेडी थाना मो0 बडोदिया तहसील शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
अजय शंकर , एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार आरोपी के विरूद्ध दिनांक 25.03.2013 को जारी कुर्की वारंट के पालन में आरोपी से पंचनामे अनुसार दो लोहे की बिस्तर पेटी जिनकी कीमत करीब 6000 रूपये थी, जप्त कर आरोपी को न्यांयालय में पेश करने हेतू सुपुर्दगी पर दी गई थी। उक्त दो लोहे की बिस्तर पेटी आरोपी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। आरोपी को धारा 406 भादवि का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के पश्चा्त भी वह ना तो उपस्थित हुआ और ना ही माल प्रस्तुत किया। आरोपी के द्वारा उसे न्यस्त की गई संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया होने से उसने अमानत में ख्यानत कर अपराधिक न्यास भंग का अपराध किया। जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 406 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करने हेतू पत्र थाना प्रभारी थाना लालाघाटी शाजापुर को जारी किया गया। उक्त पत्र के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाने पर अपराध कायम किया जाकर उसे विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्याायालय में पेश किया गया था। अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्य्म से अजयशंकर एडीपीओ शाजापुर द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।
Post your comments