महावीर अग्रवाल
मंदसौर २५ जनवरी ;अभी तक; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री राहुल सोलंकी साहब द्वारा आरोपी बालू उर्फ पुखराज पिता पुरूषोत्तम पवार निवासी ग्राम चंदरपुरा जिला-मंदसौर को अपराध मे दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कठोर कारावास व 1,000/-रुपये के अर्द्धदण्ड से दंडिण्त किया।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.03.2014 को शहर कोतवाली पुलिस को मुखबीर सूचना मिली की आरोपी नरेन्द्र बाछडा ने देषी पिस्टल बेचने के लिये बालू उर्फ पुखराज, गोटू उर्फ विकास को दिया है । तीनो आरोपी सरकारी अस्पताल के बगीचे में पिस्टल चैक कर रहे है तत्काल घेराबंदी कर पिस्टल सहित पकड़ा जा सकता है। सूचना विष्वसनीय होने से हमराह फोर्स के सरकारी अस्पताल के सामने बगीचे में पुलिस पहुंची जहां पर देखा तो तीनो आरोपीगण पिस्टल को चैक करते हुये दिखे। पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ना चाहा तो आरोपी नरेन्द्र दीवार फांदकर फरार हो गया, मौके पर बालू उर्फ पुखराज पिता पुरूषोत्तम पवार निवासी ग्राम चंदरपुरा व गोटू उर्फ विकास को पकड़ा तथा एक एक देषी पिस्टल के साथ पकड़ा गया व पूंछताछ करते तो आरोपी बालू उर्फ पुखराज द्वारा उक्त पिस्टल नरेन्द्र से खरीदना बताया। आरोपीगण के पास पिस्टल रखने का कोई वैध लायसेंस नहीं होने से पुलिस द्वारा थाना शहर कोतवाली में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान कार्यवाही पूर्णकर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सोलंकी द्वारा किया गया।
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