सीहोर ,23 सितम्बर,अभीतक
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री रेणु खेस तहसील नसरूल्लागंज जिला−सीहोर द्वारा अभियुक्त देवाराम आत्मज मिट्ठूलाल आयु 40 वर्ष निवासी निमोटा, थाना गोपालपुर जिला सीहोर को अवैध रूप से देशी कच्ची शराब का परिवहन करने के मामले में जमानत निरस्त की गर्इ ।
घटना का विवरण %& मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21/09/2020 को थाना गोपालपुर जिला−सीहोर में पदस्थ उप निरीक्षक को मुखबिर द्वारा दी गर्इ सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स के साथ मुखबिर द्वारा बताये गये मोटारसायकिल क्रमांक एम पी 37 एम व्ही 3103 का इंतजार करते करीब 30 मिनिट बाद इटावा तरफ से उक्त गाडी आती दिखी जिसमें पीछे दो ड्रम बंधे थे जिसे हमराही स्टाफ की मदद से रोका गया व उससे नाम पता पूछने पर उसके द्वारा देवाराम आत्मज मिट्ठूलाल आयु 40 वर्ष निवासी निमोटा का होना बताया। ड्रम खोलकर देखा गया तो उसमे देशी कच्ची मदिरा का होना पाया गया उक्त दोनो ड्रमो में 55 लीटर देशी कच्ची मदिरा को जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
शासन की ओर से पेरवी श्रीमती कल्पना मुवेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील नसरूल्लागंज द्वारा की गर्इ।
मीडिया सेल प्रभारी@
सहा.जिला अभियोजन अधिकारी
जिला सीहोर
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