महावीर अग्रवाल
मन्दसौर / गुना १२ सितम्बर ;अभी तक; जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने अवैध रूप से देशी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब बेचने वाले आरोपी शब्बीर पिता अकबर शाह निवासी चौकी मोहल्ला का किया जमानत निरस्त।
पैरवीकर्ता एडीपीओ श्री मयंक भारद्वाज ने बताया कि कुल 60 लीटर अवैध रूप से देशी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब का परिवहन करने वाले आरोपी शब्बीर की जमानत अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने खारिज की। आरोपी शब्बीर द्वारा लालपुरा पानी की टंकी के पास हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब का विक्रय करते हुए पाया गया जिसे पुलिस ने तत्परता से पकड़ लिया था।
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