सीहोर ९ सितम्बर ;अभी तक; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री रेण खेस तहसील नसरूल्लागंज द्वाराअवैध रूप से मदिरा विक्रय करने वाले अभियुक्त को अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री रेण खेस तहसील नसरूल्लागंज द्वारा अभियुक्त उमेष सिंह राजपूत आ0 शंकरलाल उम्र 45 साल निवासी गोपालपुर थाना गोपालपुर को अवैध रूप से शराब विक्रय करने के मामले में धारा 188 व धारा 34 में कुल 3000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि-प्रकरण दिनांक 10.04.2020 को थाना गोपालपुर द्वारा नगर भ्रमण के दौरन मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि, बस स्टेण्ड के पास एक व्यक्ति सफेद झोले में शराब लेकर जा रहा है। तस्दीक हेतु बस स्टेण्ड पहुंचे जहॉ एक व्यक्ति सफेद झोले लेकर जाते हुये दिखा अभियुक्त को पकडकर नाम व पता पूछने पर उसके द्वारा उमेश सिंह राजपूत आ0 शंकरलाल उम्र 45 साल निवासी गोपालपुर का होना बताया गया व उसके पास से 18 क्वार्टर देषी मदिरा होना पाया गया। अभियुक्त को गिरफतार कर अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्रीमति कल्पना मुवेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
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