सीहोर ६ सितम्बर ;अभी तक; न्यायालय श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बुदनी अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को किया अर्थदण्ड से दण्डित
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि दिनांक 23/08/2020 को थाना रेहटी पुलिस को सूचना पर मुखबिर द्वारा बताये स्थान रतनपुर गांव के पास सावलखेडा जोड पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह बल एवं राहगीर पंचान बलराम चौहान की मदद से पकडा गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम इन्दर सिंह कीर पिता सीताराम कीर उम्र 28 वर्ष निवासी रानीकुण्डी थाना रेहटी का होना बताया आरोपी के पास से सफेद रंग के झोले में चेक करने पर उसमें 21 कट्टर देशी प्लेन शराब मिले जिसे आरोपी इन्दरसिंह कीर से शराब रखने एवं बेचने के सबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई जो आरोपी के पास नहीं पाये गये।
आरोपी के उक्त कृत्य को थाना रेहटी के अपरध क्र. 325/20 धारा 34 आबकारी एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
न्यायालय श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बुदनी के द्वारा आरोपी इन्दर सिंह कीर पिता सीताराम कीर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रतनपुर को आबकारी एक्ट के तहत अपराधी पाते हुए को 2200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
इसी तरह के दुसरे मामले में भी कोर्ट ने लगाया अर्थदण्ड – आरोपी राकेश यदुवंशी पिता शंकरलाल यदुवंशी उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम सांवलखेडा को आबकारी एक्ट के तहत अपराधी पाते हुए माननीय न्यायालय श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बुदनी के द्वारा आरोपी को रु/ 2200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शासन की ओर से श्री पंकज रधुवंशी, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी, वुदनी, जिला सीहोर
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