रवि शर्मा
मेहगांव (भिंड) २७ सितम्बर ;अभी तक; सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 05.06.2020 को अभियोगी नेहा यादव मय शासकीय वाहन हमराह फोर्स के कस्बा भ्रमण के दौरान मौ-मेहगांव रोड पर पेट्रोल पंप के आगे कोंहार गांव के पास पहुँची तो वहां मौ तरफ दो ट्रेक्टर जिनकी ट्राॅली में रेत भरकर आते दिखे जिनमें से एक ट्रेक्टर चालक पुलिस की गाड़ी देखकर रेत को रोड खाली कर आगे ले जाकर ट्राॅली के पहिये की टोंटी तोड़कर हवा निकाल दी, दूसरे ट्रेक्टर का पीछा किया तो पेट्रोल पंप के पास आकर उसने ट्रेक्टर खेतों में ले जाकर फंसा लिया चालक ट्रेक्टर को छोड़कर भाग गया उक्त ट्रेक्टर कों राहगीरों की मदद से निकलवा कर थानें ले आयें ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0 30 ए0बी0 0487 जिसमे रेत भरा था जिसकी राॅयल्टी नहीं थी। ट्रेक्टर-ट्राॅली को जप्त कर थाने पर रखा गया तथा प्रतिवेदन दिनांक 13.06.2020 को खनिज अधिकारी खनिज शाखा भिण्ड को पत्र क्रमांक 1196/2020 पर भेजा था जांच के दौरान ट्रेक्टर मालिक धर्मेन्द्र निकला जिसके विरूद्ध धारा 379,414 भा0द0वि0 , अप0 क्रं0 273/2020 पंजीबद्ध किया गया।
दिनाँक 25.09.2020 को अभियुक्त धर्मेन्द्र की ओर से माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी धर्मेन्द्र की अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।
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