प्रेम वर्मा
राजगढ़ 14 मार्च :अभी तक : 12 मार्च 2021 को पीड़ित मोगजी सौधिया निवासी ग्राम जगन्यापुरा ने थाने पर सूचना दी कि उसने गांव के कान जी सौधिया से वर्ष 2017 में 1 लाख रूपये ब्याज से लिये थे जिसमें से 36-36 हजार रूपये पूर्व में एवं 40000 रूपये पिछले वर्ष कान जी सौधिया को दे दिये थे इस प्रकार कुल 1 लाख 12 हजार कानजी सौधिया को लौटा दिए थे, परंतु फिर भी कान जी उससे डेढ़ लाख रुपए और मांग रहा है और कान जी सौधिया, उसका भाई मोर सिंह सौधिया, कान जी का लड़का अंकित सौधिया और गांव जगन्यापुरा का ही मेहरवान सौधिया अपने साथ ट्रैक्टर ट्राली लेकर पीडित के खेत पर आ गये और चारों खलिहान में रखे करीबन 20 कुण्टल गेंहू कीमती 40000 रूपये, मेरे मना करने के बाद भी जबरदस्ती ट्रैक्टर ट्राली में भरकर ले गये और पीड़ित के पास बच्चों के लिये घर में दाना भी नहीं बचा।
मोगजी के आवेदन पर आरोपी कानजी सौधिया, अंकित सौधिया, मोर सिंह सौधिया व मेहरवान सिंह सौधिया के विरूद्ध अपराध धारा 327 भादवि 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम का दर्ज कर जांच में लिया गया।
मामला दर्ज होने के बाद से ही मामले की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी ब्यावरा(शहर) राजपाल सिंह राठौर ने आरोपी कान जी सौधिया से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमो लेख किया और आरोपी द्वारा 100 रूपये का स्टाम्प पेश करने पर समक्ष पंचान जप्त किया, 13 अधभरे गेंहूं के कट्टे पेश करने पर जप्त किये। आरोपी मेहरवान सिह सौधिया द्वारा एक मैसी ट्रैक्टर को जप्त किया। वहीं चारों आरोपियों कान जी सौधिया, मोर सिंह सौधिया, मेहरवान सौधिया व अंकित सौधिया सभी निवासी ग्राम जगन्यापुरा को गिरफ्तार किया जाकर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जिला जेल राजगढ भेजा गया ।
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