प्रेम वर्मा
राजगढ़ 22 सितम्बर :अभी तक: राजगढ के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाली अभियुक्ता सुमन वर्मा निवासी बाराद्वारी (राजगढ ) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी स्वर्णलता यादव ने बताया कि। 18 अगस्त 2020 को थाना कोतवाली के उप निरीक्षक को मर्ग सूचना मिली कि करेड़ी गांव में एक व्यक्ति ने खेत पर पेड़ से फांसी लगा ली है। पुलिस घटना स्थल पर रवाना हुई तो नीम के पेड़ पर फंदे से लटका हुआ एक व्यक्ति दिखा जिस पर से कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। थाना कोतवाली राजगढ के मर्ग धारा 174 जाफौ में मृतक सुल्तान सिंह की पुलिस द्वारा जांच की गई थी। जांच के दौरान मृतक के परिजनों के कथन लिये गये थे जिन्होने अपने कथनों में बताया था कि सुमन वर्मा निवासी बाराद्वारी (राजगढ) ने सुल्तान को अपने चक्कर में फंसाकर बीबी बच्चों को छोडकर उसके साथ रहने के लिये मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। परिजनों ने कथनों में आगे बताया है कि अभियुक्ता की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मृतक सुल्तान सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। जिसके उपरांत अपराध अंतर्गत धारा 306 भादवि का दर्ज कर जांच में लिया गया था।
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