महावीर अग्रवाल
मंदसौर एक सितम्बर ;अभी तक; जेएमएफसी श्रीमती निर्मला बास्कले मदंसौर के द्वारा आरोपी नरेन्द्र ऊर्फ पप्पू दसानी पिता शीतलप्रसाद दसानी नि0 मंदसौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि मृतक दशरथ ने दिनांक 10.04.2019 को अपने खेत पर अज्ञात जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी मर्ग जांच में मृतक के जेब से एक सुसाईड नोट मिला था जिसमें उसके द्वारा यह लिखा गया था कि आरोपी नरेन्द्र ऊर्फ पप्पू दसानी तथा दिनेश गुप्ता के द्वारा पैसो की मांग करने से वह प्रताडित होकर आत्महत्या कर रहा है। मर्ग की जांच उनि0 सुरेन्द्र सिसोदिया के द्वारा की गई। तथा सुसाईड नोट के हस्तलेख की जांच विवादास्पद प्रलेख शाखा भोपाल से कराई गई जिसमे उक्त सुसाईड नोट मृतक के द्वारा ही लिखा जाना पाया गया इस आधार पर आरोपी नरेन्द्र ऊर्फ पप्पू व दिनेश गुप्ता के विरूद्ध धारा 306 भादवि का अपराध पाये जाने से उन दोनों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी नरेन्द्र ऊर्फ पप्पू दसानी पिता शीतलप्रसाद दसानी नि0 मंदसौर के द्वारा जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया गया था जिसका जमानत आवेदन आज सुनवाई हेतु नियत था। आज दिंनाक को आरोपी नरेन्द्र ऊर्फ पप्पू दसानी पिता शीतलप्रसाद दसानी नि0 मंदसौर के द्वारा जेएमएफसी महोदय श्रीमती निर्मला बास्कले मदंसौर केे समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर एडपीओ पारस मित्तल द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई जिस पर से माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी की जमानत याचिका निरस्त की गई। |
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