सीहोर ११ सितम्बर ;अभी तक; न्यायालय श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बुदनी ने आबकारी एक्ट के तहत सुनाई अर्थदण्ड की सजा .
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि –दिनांक 17/03/2020 को थाना शाहगंज पुलिस को सूचना पर मुखबिर द्वारा बताये स्थान शाहगंज चौराहे पर एक व्यक्ति के पास से एक प्लास्टिक के थैले में देशी शराब के प्लेन 15 क्वार्टर शराब के भरे हुए अवैध रूप से रखे हुए पाये गये जिससे शराब रखने के लायसेंस या दस्तावेज की मांग की गई जो आरोपी द्वारा नहीं होना बताया । नाम पता पूछने पर अपना नाम अनुभव पिता संतोष शर्मा निवासी पुरानी बस्ती शाहगंज का होना बताया ।
आरोपी के उक्त कृत्य को थाना शाहगंज के अपरध क्र. 67/20 धारा 34 आबकारी एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी अनुभव पिता संतोष शर्मा निवासी पुरानी बस्ती शाहगंज को धारा 34, आबकारी एक्ट के तहत अपराधी पाते हुए माननीय न्यायालय श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बुदनी के द्वारा आरोपी को 1400 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इसी प्रकार दुसरे मामले में भी- आरोपी गजेन्द्र गजाम पिता बिसन लाल गजाम उम्र 24 वर्ष नवासी पानगुराडिया रेहटी को धारा 34, आबकारी एक्ट के तहत अपराधी पाते हुए माननीय न्यायालय श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बुदनी के द्वारा आरोपी को 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आरोपी प्रेमसिंह कीर पिता ओमकार सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम तालपुरा जहाजपुरा रेहटी को धारा 34, आबकारी एक्ट के तहत अपराधी पाते हुए माननीय न्यायालय श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी बुदनी के द्वारा आरोपी को 2100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
शासन की ओर से श्री पंकज रघुवंशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तह .वुदनी, जिला सीहोर द्वारा पक्ष रखा गया।
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