मयंक शर्मा
खंडवा १९ मार्च अभीतक ।। इंदौर एदलाबाद हाईवे को खंडवा जिले के धनगांव से बोरगांवबुजुर्ग (58 किमी) तक नएचएआई द्वारा निर्माण किया जा रहा है। हाईवे बनाने वाली कंपनी ने धनगांव के पास बिना अनुमति अवैध खुदाई की। इसकी शिकायत मिलने पर खनिज विभाग ने प्रकरण बनाया था। मामले की सुनवाई के बाद एडीएम ने निर्माण कंपनी पर खोदी गई अवैध मुरम की रॉयल्टी का 15 गुना जुर्माना लगाया।
स्थानीय एडीएम कोर्ट ने मेसर्स जीएचवी प्रालि अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र पर 1 करोड़ 53 लाख 97 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर 13 नवंबर 2022 को खनिज विभाग ने मेसर्स जीएचवी प्रा.लि. के खिलाफ अवैध खनन का प्रकरण बनाया था। प्रकरण फैसले में ं इस बात का उल्लेख किया गया है। कंपनी ने अवैध खनिज मुरम मात्रा 10265 घनमीटर की देय रायल्टी 513250 रुपए का 15 गुना 7698750 रुपए एवं पर्यावरण क्षति की राशि रायल्टी का 15 गुना 7698750 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।
जारी आदेश ं 7 मार्च 2023 को खनिज अधिकारी को आरोपी कंपनी से जुर्माना की राशि चालान से जमा कराये जाने के निर्देश है।
एडीएम कोर्ट ने एक और अन्य में फैसला भी सुनाया है। सरकारी राशन दुकान की अनाज की हेराफेरी करने वाले गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक मोहम्मद सादिक पिता याकूब निवासी
घासपुरा,खंडवा के ट्रक क्रमांक एनएल 01 जी 5753 के मालिक अरबाज पिता अकरम चैहान निवासी गंज बाजार, मछोड़ी रैय्यत के पेठिया कॉलोनी के निजी गोदाम मालिक जाफर, राशन माफिया मोहम्मद असलम पिता कासम चैहान, शहबाज चैहान के द्वारा अवैध भंडारण किया गया था।प्रकरण सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट ने ट्रक को राजसात करने के साथ ही अवैध भंडारण वाले 249.20 क्विंटल गेहूं से 5 लाख 62 हजार 950 रुपए का लाभ कर लिया जाता। प्रकरण में यह राशि भी राजसात की जाती है। एडीएम ने आदेश दिए कि उक्त अनाज हितग्राहियों को सरकारी मूल्य की दुकान से वितरित किया जाए।
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