एकमत होकर मारपीट करने वाले छः आरोपियों को 03-03 माह की सजा

5:11 pm or February 15, 2023
महावीर अग्रवाल 
मंदसौर १५ फरवरी ;अभी तक;   माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री निकीता वार्ष्णेय साहब द्वारा आरोपीगण 01.किशनलाल पिता मांगीलाल बंजारा, 02.सूरजमल पिता घासी बंजारा, 03.भारत पिता सूरजमल बंजारा, 04.रमेश पिता भीमा बंजारा, 05.राधेश्याम पिता खिमा बंजारा, 06.दिनेश  पिता जगदीश बंजारा निवासीगण ग्राम पित्याखेडी  जिला-मंदसौर को अपराध मे दोषी पाते हुये 03-03 माह की सजा व 500-500 रुपये के अर्द्धदण्ड से दंडित किया।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि आरोपी सूरजमल ने फरियादिया के पति किशनलाल को शराब पिलाकर उसका मकान ले लिया है। जब फरियादिया दिनांक 08.07.2016 को आरोपी सूरजमल से बोला कि यह मकान मेरा है इसे मत ले, मेरे तीन बच्चे है मैं कहां रहूंगी तो आरोपी सूरजमल बोला कि तेरे पति को 1,30,000 रूपये दिये है। यदि उक्त रूपये तू दे दे तो में मकान नहीं लूंगा। आरोपीगण ने फरियादिया का मकान नहीं छोड़ा और आरोपीगण सूरजमल, भारत, रमेष, राधेश्‍‍याम, दिनेष, सभी एकमत होकर हाथ में लकड़ी और पत्थर से फरियादिया के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में फरियादिया को कई जगह चोटे आई थी।
फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना नाहरगढ़ पर की थी। नाहरगढ़ पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान कार्यवाही पूर्णकर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजय वसुनियां द्वारा किया गया।