सीहोर १४ सितम्बर ;अभी तक; विशेष न्यायाधीश श्री विजय चंद्रा द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त जगदीश पिता कालूसिंह, व नागूसिंह पिता विजयसिंह, दोनो निवासी-ग्राम डोबडा तह.डग, जिला झालावाड़,राजस्थान की जमानत निरस्त की
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि थाना नसरूल्लागंज को दिनांक 11/07/2020 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति होंडा शाईन मोटरसाईकिल से जिसका नं. एमएच 16 बीजी 3904 है। गोपालपुर तरफ से नसरूल्लागंज आ रहे है, उनके पास अफीम रखे है। और उनकी उम्र करीबन 25-30 वर्ष के बीच है, जिसमें मोटरसाईकिल वाहन चालक नीली चेक शर्ट पहना है, और पीछे बैठा दुसरे ने लाल चेक शर्ट पहना हुआ है, थाना प्रभारी ने मिली सूचना के आधार पर हमराह बल के साथ मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी की गई जहां कुछ देर में मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये के दो लकड़े होण्डा शाईन मोटरसाईकिल से आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर मोटरसाईकिल वापस कर भगाने का प्रयास करने लगे जिन्हें हमराह बल की सहायता से घेराबंदी कर पकड़ा। संदेहीयों से नाम पता पुछने पर मोटरसाईकिल चालक ने अपना नाम जगदीश पिता कालूसिंह सोंधिया उम्र 25 वर्ष निवासी- ग्राम डोबडा तह. डग, जिला झालावाड़, राजस्थान एवं पीछे वाले के द्वारा अपना नाम नागूसिंह पिता विजयसिंह सौधिया उम्र-30 वर्ष निवासी- ग्राम डोबडा तह. डग, जिला झालावाड़, राजस्थान बताया। उनके पास अफीम रखी हुई थी, एवं आरोपियों की तलाशी ली गई, जिसमें जगदीश के पास से एक खाकी रंग के टेप से टेपिंग किया हुआ एक पैकेट मिला जिसे दबाने पर नरम पाया गया उसे खोलने पर पारदर्शी पालीथीन में काला गहरा रंग का दव्य पदार्थ बरामद हुआ।
पुलिस द्वारा मौके पर पंचनामा बनाकर आरोपियों के विरूद्ध धारा 50 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
शासन की ओर से सुश्री सविता पनिका, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सीहोर द्वारा पक्ष रखा गया।
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