प्रेम वर्मा
राजगढ़ 12 सितम्बर :अभी तक : राजगढ के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी गोपेश गर्ग की अदालत ने थाना राजगढ के अपराध में एलईडी टीवी चोरी करने वाले अभियुक्त नाजिस की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि 24 जनवरी 2020 को फरियादी ने थाना राजगढ में रिपोर्ट लिखवाई कि 23 जनवरी को कार्यालय के कर्मचारी द्वारा कार्यालय बंद कर ताला लगा दिया गया था। घटना 24 जनवरी को कार्यालय खोला और व्ही.सी. रूम में जाकर देखा तो वहां पर लगी एलईडी टीव्ही नहीं दिखी व खिड़की खुली दिखी थी। कर्मचारी ने इस घटना के बारे में दूरसंचार पर फरियादी को जानकारी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध अंतर्गत धारा 379 भादवि का अपराध कायम कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। संदेहियों से पूछताछ की गई एवं साक्षियों के कथन लेख किये गये थे।जिसके उपरांत एलईडी टीवी बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त 8 सितम्बर 2020 से न्यायिक अभिरक्षा में होकर जेल में है।
अभियुक्त नाजिस ने न्यायालय के समक्ष अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार शाक्य ने तर्क प्रस्तुत कर जमानत न दिये जाने का आग्रह किया। जिस पर विचारण करते हुये न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।
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