उपरोक्त ऑनलाइन शिविर में माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर श्री विजय कुमार पाण्डेय द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशानुसार जिला जेल मंदसौर में महिला बंदीगण एवं उनके साथ रह रहे बच्चों के अधिकारों के संबंध में भविष्य में चलाये जाने वाले विशेष अभियान “Accessing justice for women inmates and their accompanying children in prisons” संबंधी उद्देश्य की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस विशेष अभियान हेतु 03 अधिवक्तागण की टीम गठित की गई है, जिनके द्वारा महिला बंदीगण एवं उनके साथ रह रहे बच्चों के संबंध में उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराया जावेगा। साथ ही बंदियों को अपील, जमानत आवेदन, पैरोल, फरलो इत्यादि के लिए विधिक सहायता प्रदान की जावेगी।
विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रईस खान द्वारा उपरोक्त आयोजित किये जाने वाले विशेष अभियान के संबंध में बताया कि गठित टीम द्वारा महिला बंदीगण के प्रकरणों की अद्यतन जानकारी, कानूनी प्रक्रिया संबंधी जानकारी संबंधी कार्यवाही की जावेगी। साथ ही श्री खान द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं से अवगत कराते हुए जेल में महिला बंदीगण और उनके साथ रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य, खान-पान, वस्त्र इत्यादि की जानकारी ली। साथ ही बताया कि भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किये हैं, इसलिए सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है।
ऑनलाइन केम्प के माध्यम से जिला जेल मंदसौर में महिला बंदीगण एवं उनके साथ रह रहे बच्चों के अधिकारों से अवगत कराया
4:42 pm or October 15, 2020
महावीर अग्रवाल
मन्दसौर १५ अक्टूबर ;अभी तक; म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा निर्देशित सामान्य गतिविधियों के पारिपालन एवं माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर श्री विजय कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता मेें दिनांक 15.10.2020 को जिला जेल मंदसौर में ऑनलाइन गूगल मीट एप्लीकेशन के माध्यम से महिला बंदीगण एवं उनके साथ रह रहे बच्चों के अधिकारों से अवगत कराने हेतु विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
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