महावीर अग्रवाल
मंदसौर २५ सितम्बर ;अभी तक; न्यायालय श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त धनसिंह उर्फ बंटी कुशवाह, उम्र 39 वर्ष, निवासी- नई आबादी जूना, नागदा जिला उज्जैन का जमानत निरस्त आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26.08.2020 को उप.निरी. होतम सिंह कोटा फाटक पर कस्बा भम्रण पर थे, तभी वहां उन्हें मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति दो कैनो में अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब को लेकर महिदपुर रोड की तरफ से नागदा की तरफ आ रहे है। मुखबीर की सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे और देखा तो मुखबीर द्वारा बताये हुलिए के दो व्यक्ति काली रंगी की प्लेटिनम मोटर सायकिल से आ रहे थे। मोटर सायकिल के साइड में दो कैन बंधी हुई थी। जिन्हे फोर्स की मदद से पकड़ा गया और उनका नाम व पता पूछने पर उन्होने धनसिंह उर्फ बंटी कुशवाह व प्रकाश पिता पूनाजी बताया। मोटर सायकिल से बंधी हुई दोनो कैनो को चेक करने पर 35-35 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब भरी हुई थी। कुल 70 लीटर शराब पायी गई। दोनों अभियुक्तगण से शराब को रखने व लाने ले जाने के संबंध में विधिक लाईसेंस की पूछताछ करने पर उन्होने ने नहीं होना बताया। उक्त शराब को विधिवत रूप से जप्त किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नागदा पर आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री विनय अमलियार द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।
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