होशंगाबाद २५ अक्टूबर ;अभी तक; नए परिसर में मदिरा दुकान का संचालन प्रारम्भ करने से उक्त स्थान के आसपास के रहवासियों द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों के स्थाई हल हेतु आबकारी विभाग ने स्थाई परिसर दुकान संचालकों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से नए एवं पुराने लाइसेंसी के मध्य भी उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का निराकरण भी होगा।
प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत , नगर पंचायत , नगर पालिका परिषद , नगर पालिका निगम , विभिन्न शहर विकास प्राधिकरणों इत्यादि क्षेत्रों में फुटकर बिक्री की शराब दुकानों का संचालन स्थाई परिसर में कराए इस हेतु आदेश आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए गए है। इसी आदेश के तहत प्रदेश की सभी फुटकर बिक्री की शराब दुकान प्रशासन के निर्देशानुसार स्थाई परिसरों में संचालित होगी। शासन को करोड़ों रूपये का राजस्व देने वाली दुकानें कई बार गंदी राजनीति की भेंट भी चढ़ जाती है। कुछ स्वार्थी तत्व अपनी मंशापूरी न होने पर झूठी आपत्ति दर्ज कराकर ठेकेदार को परेशान करते है। जागरूक नागरिकों का मानना है फुटकर बिक्री की दुकानों के संचालन हेतु स्थाई परिसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था इस पर भी रोक लगाएंगी।
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