संतोष मालवीय
भोपाल ५ नवंबर ;अभी तक; करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी मामले के आरोपी मुशीर अहमद की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव ने सुनवाई के बाद मामला गंभीर प्रवृत्ति का होने से निरस्त कर दी है।
अभियोजन पक्ष की ओर से साबिर सिददीकी ने अदालत से आरोपी के अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का बताते हुए जमानत अर्जी को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की थी। मामले के अनुसार अभियुक्त मुशीर अहमद एवं अन्य अभियुक्त गण ने फरियादी नासीर खान के साथ मिलकर आवासीय परिसर विकसित कर प्लाट विक्रय करने के लिए संयुक्त ज्वाईंट वेंचर का अनुबंध पत्र निष्पादित किया था। फरियादी के बीमार होने पर अभियुक्त मुशीर अहमद एवं अन्य अभियुक्तगण ने धोखाधड़ी करते हुए फर्जी और जाली दस्तावेज तैयार कर उस पर फरियादी के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए थे। थाना जहांगीराबाद पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर अभियुक्त मुशीर अहमद को 1 नवंबर को गिरफतार कर 2 नवंबर को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। जहा आरोपी ने अपने अधिवक्ता से अदालत में जमानत अर्जी पेश की थी।
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