जगदलपुर 23 सितम्बर ;अभी तक; कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका को देखते हुए तथा इस पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस्तर जिले में 23 सितम्बर 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त बस्तर में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
इस अवधि में 05 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है।घर से बाहर निकलने पर मुह एवं नाक पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। मुह एवं नाक पर मास्क नहीं लगाने पर राशि 100 रूपये का अर्थदण्ड वसूला जाएगा।
जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये मोबाइल कोरोना कंट्रोल टीम तथा स्थैतिक निगरानी दल तैनात किये गये है। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं उसमें दी गई छूट आदेश यथावत रहेंगे।
संक्रमण से बचाव हेतु जिला बस्तर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जूलुस, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया है।इति
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