संतोष मालवीय
भोपाल ६ अगस्त ;अभी तक; अपर सत्र न्यायाधीश युगल रघुवंशी की अदालत ने मामूली बात को लेकर राज टॉकिज के मालिक और पार्षद अजीज उददीन के बेटे फराज उददीन पर छुरी व तलवार से हमला कर उसे गंभीर रुप से घायल करने वाले आरोपी सलमान लाला उर्फ भूरा (26) एवं दानिश लाला (21) को भादस की धारा 307, 34 व आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी), (ए )25 (1-बी), के तहत दोषी ठहराते हुए दस दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ चार हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक खालिद कुरैशी ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार राज टॉकिज के मालिक और कांग्रेस पार्षद अजीज उददीन का बेटा फराज उददीन छब्बीस जनवरी 2021 को दोपहर 3:30 बजे रंभा टॉकिज के पास जिंसी भोपाल में एक सर्विस सेंटर पर अपनी कार की सर्विसिंग करा रहा था। उसी दौरान दोनो आरोपी फरियादी फराज उददीन को जान से मारने की नियत से छुरी एवं तलवार लेकर आये और मौका पाते ही उन्होंने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया था। फरियादी फराज उददीन की कमर, पीठ और कंधे पर गंभीर चोटें आईं थीं। लोगों ने इलाज के लिए फराज को चरक अस्पताल में भर्ती कराया था। थाना जहांगीराबाद ने सर्विस सेंटर के संचालक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भादस की धारा 307, 34 व आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी), (ए ) 25 (1-बी) के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेजा था। पुलिस ने विवेचना बाद चालान अदालत में पेश किया था। जहा सुनवाई के बाद अदालत ने शनिवार को दोनो आरोपियों को उक्त सजा के साथ जुर्माने से दण्डित किया है।
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