महावीर अग्रवाल
मंदसौर 9 मार्च ;अभी तक; मंदसौर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत आगामी त्यौहारों विभिन्न धर्मों के धार्मिक एवं सामाजिक जुलूसों को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं व्यवस्था सामान्य बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये है।
जिला मंदसौर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जाति/ वर्ग के मध्य संघर्ष बढ़ाने नस्लीय भेद-भाव या जातिगत घृणा फैलाने, दो समुदायों के मध्य आपसी संघर्ष/ वैमनस्यता की स्थिति को निर्मित करने वाले किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले संदेश, ध्वनि संदेश एवं चल छायाचित्र का प्रसारण, सोशल साईट्स इत्यादि पर फॉरवर्ड, पोस्टिंग एवं क्रॉस कमेंटिंग इत्यादि के माध्यम से किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। आगामी पर्व रंग पंचमी, शीतला सप्तमी, गुड़ी पड़वा, चैती चॉंद, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, गुड फ्राइडे, डॉ आंबेडकर जयंती, ईद उल फीतर एवं परशुराम जयंती आदि त्योहारों के मद्देनजर जुलूस चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर गुलाल फेंकना अशोभनीय नारेबाजी करना प्रतिबंधित रहेगा। मंदसौर जिले की राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा चाहे वह व्यक्ति लाइसेंस धारी ही क्यों ना हो। किसी भी प्रकार के बैनर, पोस्टर एवं झंडे आदि जाति या समुदाय के विरुद्ध भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा बिना पर्याप्त वैधानिक दस्तावेजों के सिम वितरित करना प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त होटल, लॉज, धर्मशाला के मालिकों/ प्रबंधको को उनके यहां ठहरने वाले यात्रियों मुसाफिरों के संबंध में संपूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में दिए गए आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और इसकी तामिल प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।