महावीर अग्रवाल
मंदसौर / उज्जैन २५ सितम्बर ;अभी तक; न्यायालय श्रीमान प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रकाश पिता सुरेश यादव, निवासी- महादेव कालोनी जेल रोड महिदपुर जिला उज्जैन का जमानत निरस्त आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2019 को फरियादी अमीर पिता आवेद अली निवासी-मिर्जा नईमा बेग मार्ग उज्जैन ने अपने बडे भाई सेफउदद्ीन फारूक के साथ आकर पुलिस थाना कोतवाली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं ऋिषि नगर में फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता हूॅ। मैने दलाल प्रकाश यादव व कैलाश गोगदे के माध्यम से एक स्विफ्ट डिजाइर कार कीमत 2,05000/-रूपये में खरीदी थी। कार को दिनांक 06.12.2018 को आरटीओ कार्यालय उज्जैन द्वारा फरियादी के पिता आवेद अली के नाम से ट्रांसफर भी करवा ली थी। इसके बाद दिनांक 28.12.2018 को अभियुक्तगण प्रकाश व कैलाश गोगदे मेरे घर पर आये और बोले कि हमे किसी काम से घर से बाहर जाना है, तो आपकी कार चाहिए, हम शाम तक घर वापस आ जायेगें। मैने परिचत होने के कारण कार को दे दिया। मैने करीब रात को 10ः00 बजे प्रकाश व कैलाश को फोन लगाया तो दोनों ने ही फोन नहीं उठाया। काफी प्रयास करने के बाद भी मेरी कार मुझे वापस नहीं मिली। प्रकाश व कैलाश ने अमानत में खयानत की है। इस कारण रिपोर्ट दर्ज कराई है। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त प्रकाश द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री कुलदीप भदौरिया द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री कुलदीप भदौरिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।
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