महावीर अग्रवाल
मदंसौर ८ सितम्बर ;अभी तक; विश्ेाष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट श्री इंद्रजीत रघुवंशी मंदसौर के द्वारा आरोपी बंशीलाल पिता रामलाल गुर्जर नि0ग्रा0 नलवा थाना कुकडेश्वसर जिला नीमच को डोडाचूरा तस्करी का आरोपी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई।
मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णथन ने बताया कि दिनांक 22.10.2005 को रात्रि 3ः00 बजे टेलीफोन पर पुलिस थाना वायडी नगर को सूचना प्राप्तू हुई कि ग्राम ढिकोला के मंदिर से लगी हुई पड़ार में गांव वालों के द्वारा मंदिर में दान किया हुआ डोडाचूरा बोरों में भरा रखा था। उक्त डोडाचूरा अज्ञात चोर ट्रक क्रमांक आरजे 06/जी 0991 में भर रहे थे जो आसपास के लोगों के जागने पर मौके से भाग गये। किन्तु एक चोर पकड लिया गया, जिसने अपना नाम बंशी पिता रामलाल गुर्जर निवासी नलवा का होना बताया। उक्त व्यक्ति डोडाचूरा चुराकर राजस्थान के किसी तस्कर को बेचने वाले थे। उक्त ट्रक एवं मोटरसाईकल टीवीएस सेन्ट्रा एमपी 44 /बीए 7664 को बंशी ने अपनी होना बताया जो मौके पर ही है।
ग्रामीणों द्वारा मौके पर पकडा गया बंशी गुर्जर गांव वालों को झांसा देकर अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस वायडी नगर के द्वारा मौके पर पंहुचकर ट्रक क्रमांक आरजे 06 जी 0991 से 10 बोरों मंे भरा हुआ डोडाचूरा कुल 6 क्विंटल जब्तु किया एवं थाना वायडी नगर पंहुचकर अपराध क्र. 354/2005 पंजीबद्ध कर गांव वालों के कथन अनुसार फरार बंशीलाल पिता रामलाल गुर्जर नि0ग्रा0 नलवा थाना कुकडेश्वार जिला नीमच को धारा 8/15, 25 एनडीपीएस एक्ट में मुख्य आरोपी बनाया गया।
विदित हो कि बंशी गुर्जर एनकाउंटर मंे अपने आप को मृत घोषित किया था तथा इस कारण से यह प्रकरण बंशी गुुर्जर के विरूद्ध समाप्त हो गया था। किन्तु बाद में यह पाया गया कि बंशी गुर्जर मरा नही है बल्कि वह शिवा के नाम से अपने कारोबार कर रहा है । एनकाउंटर प्रकरण की जांच सीआईडी के द्वारा की जा रही है।ृ
यह तथ्य सामने आने पर विवेचक बीएस कटारा के द्वारा प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान कर बंशीलाल को इस प्रकरण में पेश किया जिस पर से विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण पुनः प्रारंभ हुई । इस मामले को साबित करने के लिए नीमच केंट में बंशलाल के विरूद्ध दर्ज धोखाधडी के प्रकरणों के दस्तावेज अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये तथा बंशीलाल की अंगुली चिन्ह रिपोर्ट भी पेश किये गये।
इन सभी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन यह साबित करने मे सफल रहा कि मृत घोषित होने वाला बंशी वास्तव मे मृृत नही हुआ था बल्कि यह बंशीलाल वही है जिस पर एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज हुआ था। इस प्रकार इस शातिर तस्कर को न्यायालय से सजा कराने में अभियोजन को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।
उक्त प्रकरण में माननीय न्याीयालय के समक्ष सुनवाई आज नियत थी। जिसमें आरोपी बंशीलाल पिता रामलाल गुर्जर नि0ग्रा0 नलवा थाना कुकडेश्वुर जिला नीमच को माननीय विश्ेाष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट श्री इंद्रजीत रघुवंशी सा0 मंदसौर द्वारा धारा 8/15, 25, 379 में 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रू जुर्माना की सजा सुनाई गई।
प्रकरण में उपसंचालक बापूसिंह ठाकुर द्वारा अभियोजन का सफल संचालन किया गया।
Post your comments