महावीर अग्रवाल
मन्दसौर २० सितम्बर ;अभी तक; मध्यप्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक/सहायक सचिव विगत 10 वर्षों से अल्प मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे है तथा शासन द्वारा आदेशित समस्त योजनाओं जैसे मनरेगा, संबल, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की समस्त योजनाओं के सफल क्रियान्वयन कर रहै है किंतु सहायक सचिव पद की सेवा शर्ते सभी उत्तर दायित्व निभाने के बाद भी लागू नही की गई है, इसी को लेकर ग्राम रोजगार सहायक/सहायक सचिव संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सीतामऊ प्रवास पर कार्यक्रम से पूर्व ज्ञापन सौपा।
इस आशय की जानकारी देते हुए मध्यप्रदेश पंचायत सहायक सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेशसिंह परमार ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायकों को मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 932/761/13/22 दिनांक 06/07/2013 द्वारा ग्राम पंचायतों का सहायक सचिव घोषित किया है इसके पश्चात दिनांक 25/08/2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर ग्राम रोजगार सहायक/सहायक सचिव संगठन के प्रतिनिधि मंडल व केबिनेट मंत्रियों के समक्ष घोषणा में कहा गया की सीधे सेवा समाप्त नही करते हुए निलंबन किया जावेगा जिस पर आज दिनांक तक अम्ल नही हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणानुसार माननीय पंचायत मंत्री की नोटशीट के अनुसार सहायक सचिवों की सेवा शर्तों का निर्धारण सहायक सचिव पद के अनुरूप कर सेवा समाप्त न करते हुए निलंबन किया जाए, साथ ही अन्य संविदाकर्मियों की भांति समकक्ष नियमित कर्मचारियों के वेतन के 90 प्रतिशत वेतन का लाभ सहायक सचिवों को भी दिया जावे।, इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीपसिंह डंक ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री के समक्ष मंच से रोजगार सहायकों की मांगों के निराकरण की बात कही।इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में हेमन्त शर्मा, सुखदेव वासिठा ,छात्रपालसिहं राठौर और भरत व्यास उपस्थित थे।
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