प्रेम वर्मा
राजगढ़ 9 सितम्बर :अभी तक :जिले के ब्यावरा के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने भैसों के 45 पाडे ठूस-ठूसकर क्रूरता पूर्वक भरकर ले जा रहे आरोपी सलमान निवासी ग्राम शहादपुरा ( गाजियाबाद )उ .प्र. एवं शफी खान निवासी मुदधान नगीना मेवात (हरियाणा ) को मध्यप्रदेश पशु अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम में जमानत खारिज कर कर दी है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज भार्गव ने बताया कि थाना देहात ब्यावरा के सउनि को 6 सितम्बर 2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक चालक भैंसों के पाडे ठूस-ठूसकर क्रूरतापूर्वक भरकर इन्दौर की ओर ले जा रहा है। सूचना पर जब पुलिस बल मुखबिर द्वारा बताये स्थल पर पंहुचे तो गुना की तरफ से एक ट्रक आता दिखा जिसे रोककर चेक किया तो भैसों के 45 पाडे ठूस-ठूसकर क्रूरता पूर्वक भरे हुये पाये थे। ट्रक चालक ने अपना नाम सलमान निवासी ग्राम शहादपुरा गाजियाबाद (उ प्र.) एवं शफी खान निवासी मुदधान नगीना मेवात (हरियाणा) का रहने वाला बताया था। आरोपियों पर धारा 10/11 मध्यप्रदेश पशु अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपियों के पास से एक ट्रक एवं 45 पाडे जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर बंद हवालात किया गया था।
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