सीहोर १६ सितम्बर ;अभी तक;
माननीय न्यायालय श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर, प्रथम ए.डी.जे. जिला सीहोर द्वारा आरोपी राईस खॉं पिता ईमाम खाँ लगभग 47 वर्ष निवासी-दोहारा , जिला सीहोर की जमानत निरस्त कर दी .
श्रीमति रेखा यादव, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम कटराबाद के निवासी छीतर खां ने फोन द्वारा राजेश कोटवार को दिनांक 03.06.2020 को रात्रि 8.45 बजे सूचना दी कि कादराबाद पार्वती नदी के किनारे घाटी पर ज्ञान सिंह मीना के खेत के पास दो लाशें पडी हैं जिसमें एक महिला उम्र 25-30 साल एवं एक बच्ची 5-6 साल की है। छीतर खां व कोटवार मौके पर पहुंचे, लाशों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। जिसमें दोनों को कठोर एवं बोधरे हथियारों से मारकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। पुलिस द्वारा बताया कि दिनांक 07.06.02020 को आरोपी रईस खां को हिरासत में लेकर पूंछताछ करने पर पता चला कि मृतिका की आरोपी से पहले से पहचान थी। पूंछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी के मृतिका के आरोपी से साथ अबैध संबंध थे दोनों के मध्य किसी बात को लेकर विवाद था जिसके चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के विरूद्ध थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस द्वारा मौके पर पंचनामा बनाकर आरोपियों के विरूद्ध धारा 302, 201 भादवि पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
शासन की ओर से सुश्री निर्मला सिंह चौधरी जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सीहोर द्वारा पक्ष रखा गया।
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