आनंद ताम्रकार
बालाघाट २७ जनवरी ;अभी तक;
फील्ड डायरेक्टर कान्हा नेशनल पार्क से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 26 जनवरी 2021 को फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक बाघ परिक्षेत्र खापा के बीट बम्हनी, के फायर लाईन पर पड़ा हुआ है जो हिल-डुल नहीं पा रहा है। बीटगार्ड बम्हनी के द्वारा बताया गया कि घटना स्थल बीट बम्हनी के कक्ष क्रमांक 1104 में है। उनके द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करने पर पाया गया कि सम्भवतः बाघ मृत है।
इसके उपरांत घटना स्थल पर परिक्षेत्र अधिकारी खटिया (अतिरिक्त प्रभार खापा परिक्षेत्र), सहायक संचालक सिझौरा, उप संचालक बफर जोन वनमण्डल, कान्हा टायगर रिज़र्व पहुंचे। समस्त अधिकारियों के द्वारा बाघ के शव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया कि मृत बाघ (मादा) के गले में क्लच वायर का फन्दा लगा हुआ है। अतः पी.ओ.आर. क्रमांक 9158/02 दिनांक 26.01.2021 जारी कर डॉग स्क्वाड बुलाकर सर्चिंग की कार्यवाही प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त टी.पी.एफ. एवं बीट गार्डस की मद्द से घटना स्थल के चारो ओर 1 कि.मी. के घेरे में खोज-बीन की कार्यवाही प्रारंभ की गई।
डॉ. संदीप अग्रवाल, वन्यप्राणी चिकित्सक, कान्हा टायगर रिज़र्व, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की प्रतिनिधि सुश्री श्रवर्णा गोस्वामी, वन्यजीव संस्थान देहरादून, वन्यप्राणी संरक्षण से सम्बद्ध अषासकीय संस्था कॉर्बेट फाऊण्डेषन की प्रतिनिधि सुश्री. प्रिया बारेकर की उपस्थिति में मृत बाघ (मादा) के शव का बाह्य परीक्षण किया गया एवं क्लच वायर को काटकर बाघिन से अलग किया गया। बाघिन के समस्त अंग प्रत्यंग सुरक्षित (सभी नाखून, मूंछ के बाल, केनाईन) मिले। बाघिन के शव को सूर्यास्त हो जाने के कारण वन्यप्राणी चिकित्सालय/क्वारेन्टाईन हाउस मुक्की में सुरक्षित रखा गया।
दिनांक 27 जनवरी 2021 को प्रातः 8 बजे श्री एन.के. सनोडिया मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त बालाघाट, श्री एन.एस. यादव, उप संचालक कान्हा टायगर रिज़र्व, श्री एस. के सिन्हा, सहायक संचालक सिझौरा/मलाजखण्ड कान्हा टायगर रिज़र्व, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की प्रतिनिधि, कार्बेट फाउण्डेषन की प्रतिनिधि की उपस्थिति में शव विच्छेदन की कार्यवाही डॉ. संदीप अग्रवाल द्वारा की गई तथा फारेन्सिक एवं हिस्टोपैथेलॉजिकल अन्वेषण हेतु सेम्पल एकत्र किये गये। घटना स्थल के आस-पास के 6 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिये बलाया गया है।
संपूर्ण विवेचना उपरांत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 51 एवं 52 के अंतर्गत वन्यप्राणी अपराध में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। डॉ संदीप अग्रवाल के द्वारा शव विच्छेदन की कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरान्त मृत बाधिन के शव को मुख्य वनसंरक्षक वृत बालाघाट, उप संचालक कान्हा टायगर रिजर्व, मण्डला, सहायक संचालक मलाजखण्ड, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की प्रतिनिधि, वन्य प्राणी संरक्षण से संबद्ध अशासकीय संस्था कॉर्वेट फाउण्डेशन की प्रतिनिधि व अन्य की उपस्थिति मे एन.टी.सी.ए. के निर्धारित मानकों के अनुरूप शव के पूर्ण रूपेण जलाकर नष्ट करने की कार्यवाही सम्पन्न की गई।
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