महावीर अग्रवाल
मंदसौर २ सितम्बर ;अभी तक; अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस एक्ट श्री रूपेश कुमार गुप्ता सा0 मदंसौर के द्वारा आरोपी प्रकाश पिता सूरजमल बंजारा उम्र 30 साल नि0 शिवपुरिया थाना कुकडेश्वर जिला नीमच का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2020 को थाना नाहरगढ पर पदस्थ सउनि केरूसिंह रावत द्वारा लॉकडाउन ड्यूटी के दौरान हनुमान मंदिर के सामने नापाखेडा रोड बिल्लौद के यहां मोटरसाईकल क्र. एमपी 44 एमडी 4081 पर आते हुए पंकज पिता रोडीलाल एवं इंदरसिंह निवासीगण लसुडिया अांत्री थाना कुकडेश्वर जिला नीमच के कब्जे से 2 किलो 150 ग्राम अबैध मादक पदार्थ गांजा जब्त कर थाना नाहरगढ पर अपराध क्र. 120/2020 अन्तर्गत धारा 8/20, 29 एनडीपीएस एक्ट दर्ज कर आरोपीगण को गिरफतार कर उनसे पूछताछ करने पर उक्त मादक पदार्थ प्रकाश पिता सूरजमल बंजारा द्वारा लाकर देना बताया। उक्त आधार पर प्रकरण में प्रकाश को भी सह आरोपी बनाया गया। फरार आरोपी प्रकाश के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष आज सुनवाई हेतु नियत था। आज दिंनाक को आरोपी प्रकाश पिता सूरजमल बंजारा उम्र 30 साल नि0 शिवपुरिया थाना कुकडेश्वर जिला नीमच के द्वारा माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस एक्ट श्री रूपेश कुमार गुप्ता सा0 मदंसौर केे समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर से उप संचालक अभियोजन बापूसिंह ठाकुर द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त की गई। |
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