मयंक शर्मा
खंडवा १० सितम्बर ;अभी तक; मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म करने के पांच आरोपियों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। आरोपियों के फरार होने और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने पांच सामूहिक दुष्कर्मी और एक चोर की याचिका खारिज की है।
जमानत के लिए आरोपियों ने न्यायालय में याचिका लगाई थी। इस पर लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने आपत्ति ली।उन्होंने तर्क रखा कि मां और नाबालिग बेटी से दुष्कर्म तथा लूट गंभीर अपराध है।आरोपियों को जमानत मिल गई तो ऐसे अपराधों के बढ़ने, आरोपियों के फरार होने और साक्ष्य प्रभावित करने की संभावना है। अपर सत्र न्यायाधीश केएस बारिया ने आरोपी थावरसिंग पिता फत्तू, सुखलाल पिता भावसिंग, नारसिंग पिता छोटिया की जमानत खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि गत 31 जुलाई की रात बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र की गिट्टी खदान में पांच आरोपियों ने मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया था। महिला के पति और एक अन्य मजदूर को खदान के टपरों में बांधकर छोड़ दिया था। पास के खेत में मां-बेटी का बार-बार दुष्कर्म किया था। आरोपी चेहरे को कपड़े और मास्क से ढककर टपरे में घुसे थी। चाकू, दरांती और लकड़ी से मारपीट भी की। मजदूरी के 2500 रुपए छीन लिए थे।
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