महावीर अग्रवाल
मदंसौर २५ सितम्बर ;अभी तक; माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायधीश महोदय श्री रूपेश कुमार गुप्ता सा0 मंदसौर के द्वारा आरोपी अब्बु उर्फ अकबर पिता मुबारिक सोडा उम्र 36 साल नि0 मुल्तानपुरा तह0 व जिला मंदसौर द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि फरियादी प्रकाश ने बताया कि उसके खेत पर एक कमरा बना है जिसमें दिनांक 17.07.2020 को 4 पालतु गाय रात में कमरे में बांध कर बाहर से दरबाजे की कुंडी बंद कर घर आ जाने व दूसरे दिन 18.07.2020 को सुबह 8ः00 बजे खेत पर पंहुचकर देखने पर एक गाय कम होने व अज्ञात चोर द्वारा चुरा कर ले जाने पर फरियादी ने आसपास तलाश की तो पांडे के कुंए के पास उसकी गाय जिस रस्सी से बंधी थी वह पडी मिली तथा पास में मिट्टी में खून के छींटे व गाय के अवशेष दिखाई दिये । जिसकी सूचना पर से थाना वायडीनगर के अपराध क्र. 286/2020 अंतर्गत धारा 457, 380, 429 भादवि एवं धारा 4, 5 व 9 म0प्र0गोवंश वध प्रतिषेध अधि0 2004 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान सह आरोपी शहजाद, से पूछताछ करने पर उसने फिरोज, तालिफ, जफर, आबिद, अमीन, बाबू एवं आरोपी अब्बु उर्फ अकबर के साथ मिलकर फरियादी के खेत से गाय चुराकर मांस निकालने व पार्टी रखने की जानकारी दी । इस मामले में आरोपी अब्बु उर्फ अकबर को गिरफतार किया गया था। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई आज नियत थी।
आरोपी अब्बु उर्फ अकबर पिता मुबारिक सोडा उम्र 36 साल नि0 मुल्तानपुरा तह0 व जिला मंदसौर के द्वारा माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायधीश महोदय श्री रूपेश कुमार गुप्ता सा0 मंदसौर के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर से अति. लोक अभियोजक राजकुमार सिंह देवडा द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अब्बु उर्फ अकबर पिता मुबारिक सोडा उम्र 36 साल नि0 मुल्तानपुरा तह0 व जिला मंदसौर की जमानत याचिका निरस्त की गई।
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