महावीर अग्रवाल
मदंसौर २१ अक्टूबर ;अभी तक; माननीय जेएमएफसी महोदय श्री दिलीपसिंह परमार सा0, सीतामउ, जिला- मंदसौर के द्वारा आरोपी महेश पिता नानालाल फरक्या पोरवाल, उम्र 30 साल, निवासी- बाजखेड़ी, जिला मंदसौर को महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 01 साल सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई।
मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि फरियादिया दिनांक 11.05.2015 को रात्रि को अपने घर पर बच्चों के साथ सो रही थी, व उसका पति बाहर गया हुआ था। गर्मी होने से रात्रि में दरवाजा खुला था। रात्रि करीब 12ः00 बजे उसके ही गांव का महेश आया व बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर बोला एकतरफ चल व उसके कपडे़, साड़ी को खींचने लगा। जिससे फरियादिया घबरा गई और चिल्लाई तभी दुसरे कमरे में सो रहा उसका भतीजे कैलाश व राजू दोनों मौके पर आ गये तब भी महेश वहीं पर खड़ा रहा फिर दोनों भतीजो ने आरोपी महेश को धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। सुबह जब पीड़िता का पति घर आया तो उसने सारी बात अपने पति को बताई व थाना नाहरगढ़ पर पहुंचकर आरोपी महेश के विरूद्ध अपराध क्रमांक 133/2015 अंतर्गत धारा 354,457 भादवि का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
जिसमें आरोपी महेश पिता नानालाल फरक्या पोरवाल, उम्र 30 साल, निवासी- बाजखेड़ी, जिला मंदसौर को माननीय जेएमएफसी महोदय श्री दिलीपसिंह परमार सा0, सीतामउ, जिला- मंदसौर द्वारा धारा 354,457 भादवि में 01-01 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रू जुर्माना की सजा सुनाई गई।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन एडीपीओ श्री एस.आर. गरवाल द्वारा किया गया।
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