सुधीर ताम्रकार
बालाघाट १० नवंबर ;अभी तक; प्रदेश में हुये चांवल घोटाले की जांच तथा राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम का पालन सुनिश्चित किये जाने की मांग करते हुये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में बालाघाट के वरिष्ट पत्रकार आनंद ताम्रकार ने जनहित याचिका दायर की थी।
याचिका की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री सजय यादव तथा जस्टिस श्री वि.के.शुक्ल ने अपने आदेश में कहा है की केन्द्र सरकार पूरे मामले की निगरानी कर रही है और रिपोर्ट भी तलब की है। इस लिये उक्त याचिका पर अब और सुनवाई की आवश्यकता नही है।
याचिका की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री सजय यादव तथा जस्टिस श्री वि.के.शुक्ल ने अपने आदेश में कहा है की केन्द्र सरकार पूरे मामले की निगरानी कर रही है और रिपोर्ट भी तलब की है। इस लिये उक्त याचिका पर अब और सुनवाई की आवश्यकता नही है।
याचिकाकर्ता की और दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया था की प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अमानक स्तर के चांवल प्रदाय किये जाने का खुलासा केन्द्र सरकार की जांच रिपोर्ट से हुआ है अमानक स्तर के खादय सामग्री जो मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नही है उसका उपभोग किये जाने से लोग कुपोषण का शिकार होंगे।
याचिका में यह भी मांग की गई थी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उच्च गुणवत्ता की खादय सामग्री का वितरण किये जाने तथा राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम में निहित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिये जाये।
याचिका में यह भी मांग की गई है की केन्द्रीय सरकार की जांच रिपोर्ट के अनुसार मिलर्स पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा हाईकोर्ट पूरे रिकार्ड को तलब करते हुये अपनी निगरानी में जांच करवाये तथा संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये मिलर्स को रिकेटाराईजेषन के लिये अमानक पाया गया चांवल ना दिया।
याचिका में यह भी मांग की गई है की केन्द्रीय सरकार की जांच रिपोर्ट के अनुसार मिलर्स पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा हाईकोर्ट पूरे रिकार्ड को तलब करते हुये अपनी निगरानी में जांच करवाये तथा संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये मिलर्स को रिकेटाराईजेषन के लिये अमानक पाया गया चांवल ना दिया।
याचिका की सुनवाई के पष्चात युगलपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया था उक्त आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया गया।
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