पन्ना संवाददाता
पन्ना २ जून ;अभी तक; कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं में चार अपराधियों के विरूद्ध एक वर्ष के लिए जिला बदर की कार्यवाही की है।
अपराधी कुच्चु उर्फ शमशाद खान निवासी आगरा मोहल्ला थाना कोतवाली, सुखसाहब राजपूत निवासी ग्राम टांई थाना अमानगंज, जयपाल सिंह निवासी ग्राम मडैयन थाना अमानगंज और प्रिंस राजा ठाकुर निवासी ग्राम कोहनी थाना कोतवाली के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हुई है। इन अपराधियों के विरूद्ध अपराध की अलग-अलग धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध है। पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बावजूद इनके आचरण में सुधार नहीं होने पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिला बदर की कार्यवाही की गई है। अपराधियों को पन्ना जिले की राजस्व सीमाओं सहित समीपवर्ती दमोह, छतरपुर, सतना, कटनी एवं उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिले की सीमाओं से बाहर रहने का निष्कासन आदेश पारित किया गया है।