महावीर अग्रवाल
बैतूल, 12 नवम्बर ;अभी तक; कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के हवाले से कहा है कि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लाइसेंस पूर्णत: वर्जित है तथा डायरेक्टर फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) द्वारा चीनी अथवा विदेशी पटाखों के आयात के लिए कोई लाइसेंस भी जारी नहीं किए गए हैं।
उन्होंने कहा है कि चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है। इनका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध है। विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी(1)(बी) के अंतर्गत इस प्रकार के अवैध पटाखों के भण्डारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग किए जाने पर दो साल की सजा का प्रावधान है।
कलेक्टर श्री सिंह ने पुलिस विभाग एवं समस्त अनुविभागीय मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
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