दीपक कांकर
रायसेन, 23 अक्टूबर ;अभी तक; चुनावी आमसभा के दौरान कोविड-19 गाइडलाईन का उल्लंघन करने पर सॉची विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर श्री एलके खरे के निर्देश पर कॉग्रेस अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता बैजनाथ सिंह निवासी सुल्तानगंज के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51बी तथा भादस 1860 की धारा 188 के तहत देवनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
इसी प्रकार भाजपा अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता उमाशंकर पाण्डेय के विरूद्ध भी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51बी तथा भादस 1860 की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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