प्रेम वर्मा
राजगढ़ 27 अगस्त :अभी तक: राजगढ की विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम डाॅ. अंजली पारे ने थाना कालीपीठ के अपराध में आरोपी रतन सिंह (परिपर्तित नाम) निवासी रूपाहेड़ा ( राजगढ )की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी ने थाना कालीपीठ में रिपोर्ट लिखवायी कि 18 अगस्त 2020 को जब वह सुबह अपनी भैंसों को लेकर चारा काटने गई थी, तब आरोपी रतन सिंह (परिपर्तित नाम) निवासी रूपाहेड़ा ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा फरियादी चिल्लाई तो उसके मामा आ गये। फरियादी ने रिपोर्ट करने का बोला तो अभियुक्त ने पत्थर से मारा था और जिसके बाद आरोपी भाग गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध अंतर्गत धारा 354, 294, 323, 506 भादवि 7/8 पाॅक्सो अधिनियम का दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त 24 अगस्त 2020 से न्यायिक अभिरक्षा में होकर जेल में है।
इस प्रकरण में अभियुक्त रतन सिंह (परिपर्तित नाम) ने न्यायालय को अपना अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी।
इस प्रकरण में अभियुक्त रतन सिंह (परिपर्तित नाम) ने न्यायालय को अपना अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी।
जिस पर विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव ने तर्क किये कि प्रकरण में यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षियो पर दबाव बनाकर अभियेाजन की साक्ष्य को प्रभावित करेगा और समाज पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जावे।
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. अंजली पारे ने प्रकरण की स्थिति और अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त रतन सिंह (परिवर्तित नाम) की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
Post your comments