प्रेम वर्मा
राजगढ़ :अभी तक: जिले के खिलचीपुर के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने अपने छोटे भाई की बहू का बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले अभियुक्त कालूसिंह निवासी गादिया चारण की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री मथुरालाल ग्वाल ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर अभियुक्त को जमानत पर रिहा न किया जाने का निवेदन किया था ।
मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि 17 सितम्बर 2020 को फरियादिया ने थाना खिलचीपुर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था तथा दूसरे नंबर का जेठ कालूसिंह सौंध्या द्वारा फरियादिया को परेशान करता एवं नहाते समय गंदी नजर से देखता था। अभियुक्त कालूसिंह फरियादिया को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था। यह बात जब घर वालों को बताई तो कालूसिंह बोला कि झूठे इल्जाम मत लगा। जब फरियादिया नहाने जा रही थी तो कालूसिंह ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था। यह बात जब भाई को बताई तो भाई के साथ थाने रिपोर्ट करने गयी थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध धारा 354, 354(क), 354(ग), 354(घ) भादवि का दर्ज कर जांच में लिया गया था।
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