सिद्धार्थ पाण्डेय
जबलपुर ४ सितम्बर ;अभी तक; अधिग्रहण किये बिना निजी जमीन में थाना तथा पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय मकान बनाये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि इसके खिलाफ उन्होने कलेक्टर तथा संभागायुक्त के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। आवेदन खारिज होने के कारण हाईकोर्ट की षरण ली गयी है। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन ने संभागायुक्त के आदेष पर स्थगन जारी करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता भैयालाल की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि रीवा के त्यौथर तहसील के सोहागी ग्राम स्थित उसकी जमीन का अधिग्रहण किये बिना सोहागी थाना का निर्माण किया गया और पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय काॅलोनी दी गयी है। जिसके खिलाफ कलेक्टर तथा संभागायुक्त के समक्ष आवेदन दायर किया गया था,जो खारिज कर दिये गये। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेष जारी किये।
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