महावीर अग्रवाल
मन्दसौर/ गुना १७ अक्टूबर ;अभी तक; जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने जान से मारने की नियत से गोली तथा फार्सी से मारने वाले आरोपी प्रमोद पुत्र पर्वत पारदी का दिनांक 16.10.20 से 19.10.20 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्ता ने बताया कि करीब 8:30 बजे फरियादी गोंदलपुर चक में किशन प्रजापति की दुकान के सामने खड़ा था, वहां 10, 15 पारदी बंदूके एवं फार्सी लिए खड़े थे तथा गजेंद्र पारदी ने फरियादी के पैर पर मोटर साईकिल का पहिया चढ़ा दिया था तभी फरियादी ने कहा कि क्यों दिख नहीं रहा इसी बात पर गजेंद्र पारदी, सिंधबाज पारदी, अजमल पारदी, टोनी पारदी, लाखन पारदी, पर्वत पारदी, पवन पारदी, प्रमोद पारदी हिम्मत पारदी, रामनाथ पारदी तथा विजय ने फरियादी को गन्दी-गन्दी गालियां देने लगे तथा फरियादी द्वारा गाली से मना किया गया तो लाखन एवं अजमल ने फार्सी से मारी तथा फरियादी द्वारा इसका विरोध किया गया तो फरियादी को किशन प्रजापति की दुकान में ले गए वहाँ गजेंद्र पारदी ने फरियादी को जान से मारने की नीयत से गोली मारी। उक्त रिपोर्ट थाना धरनावदा में अपराध क्रमांक 214/20 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ द्वारा की गई जिनके तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का दिनांक 16.10.2020 से 19.10.2020 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
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