महावीर अग्रवाल
मंदसौर / गुना २३ सितम्बर ;अभी तक; सीजीएम न्यायालय गुना ने जिलाधीश गुना के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी नब्बू और नवनीत पुत्र महेश गोस्वामी निवासी पठार मोहल्ला हनुमंता मंदिर के सामने गुना को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर भेजा जेल।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्ता ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस vip कॉलोनी के सामने ए.बी. रोड गुना रात 21:15 बजे पहुंची तो वहां रोड किनारे अंधेरे में एक व्यक्ति खड़ा दिखा जो पुलिस को देखकर वहां से भागने लगा जिसे पुलिस फोर्स की मदद से पकड़ा गया नाम पता पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम नब्बू उर्फ़ नवनीत पुत्र महेश गोस्वामी निवासी हनुमंता मंदिर के पास पठार मोहल्ला होना बताया उक्त आरोपी को जिला दंडाधिकारी गुना द्वारा 6/8/20 को 1 वर्ष की अवधि के लिए गुना एवं आसपास के जिलों की सीमाओं से जिला बदर किया गया था किंतु आरोपी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर कृत्य धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
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